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आईटीआर (ITR) यानी Income Tax Return (आयकर रिटर्न) एक फॉर्म होता है जिसे भारत में हर व्यक्ति, फर्म, कंपनी आदि को आयकर विभाग को अपनी आय और उस पर दिए गए कर की जानकारी देने के लिए भरना होता है।
नीचे ITR से जुड़ी पूरी जानकारी हिंदी में दी गई है:
🔶 आईटीआर (ITR) क्या है?
ITR (Income Tax Return) एक ऐसा Documents है जिसे incometax विभाग को दाखिल किया जाता है जिसमें वित्तीय वर्ष में income पर आपकी आय पर टैक्स कटौती और टैक्स चुकता या रिफंड फाइल की जानकारी होती है।
🔷 कौन-कौन ITR फाइल कर सकता है?
1. जिनकी वार्षिक आय टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है।
2. यदि आपने कोई टैक्स रिफंड क्लेम करना है।
3. यदि आपने कोई विदेशी आय या संपत्ति अर्जित की है।
4. यदि आपने किसी कंपनी या फर्म के रूप में इनकम अर्जित की है।
5. यदि आपने TDS कटा है और उसे क्लेम करना चाहते हैं।
🔷 वित्तीय Saal जिस saal aap ki Income होती है और आकलन वर्ष जिस वर्ष आप ITR File करते हो (Financial Year & Assessment Year)
वित्तीय वर्ष (FY): जिस वर्ष आपने अपनी INCOME अर्जित की हो (जैसे 2024-25)।
Jis saal (AY): जिस saal aap उस INCOME पर TAX FILE करते हैं (जैसे FY 2024-25 की ITR AY 2025-26 में दाखिल होती है)।
🔷 ITR के प्रकार (Types of ITR Forms)
फॉर्म किसके लिए है?
ITR-1 वे व्यक्ति जिनकी आय ₹50 लाख तक होती है और वे केवल वेतन और पेंशन, या मकान से किराया और ब्याज आय हो।
ITR-2 जिनकी आय ₹50 लाख से अधिक हो या जिनके पास एक से अधिक मकान, कैपिटल गेन आदि हो।
ITR-3 जिनका Business or Professional आय वाले व्यक्ति के लिए।
ITR-4 Presumptive taxation scheme अपनाने वाले व्यक्ति (धारा 44AD, 44ADA, 44AE के अंतर्गत) Small Businesses or Professional।
ITR-5. फर्म, LLPs or AOPs, BOIs सभी के लिए।
ITR-6 Company के लिए (जो कि धारा 11 के अंतर्गत छूट नहीं मांगती है)।
ITR-7 ट्रस्ट, Rajneeti Party , धर्मार्थ संस्था के लिए।
🔷 ITR फाइल करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
1. PAN कार्ड
2. आधार कार्ड
3. फॉर्म 16 (अगर आप सैलरीड हैं)
4. बैंक स्टेटमेंट
5. इंवेस्टमेंट प्रूफ (धारा 80C, 80D आदि के लिए)
6. TDS प्रमाणपत्र
7. ब्याज की डिटेल्स (FD, RD आदि से)
8. कैपिटल गेन स्टेटमेंट (यदि शेयर या संपत्ति बेची हो)
🔷 ITR कैसे फाइल करें?
1. https://www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें
2. "e-File" टैब पर क्लिक करें
3. "Income Tax Return" चुनें
4. सही फॉर्म और आकलन वर्ष चुनें
5. विवरण भरें और जमा करें
6. ई-वेरिफिकेशन (e-verification) जरूर करें – यह Aadhaar OTP, Net Banking, या DSC से किया जा सकता है।
🔷 ITR फाइल करने की आखिरी तारीख
आम तौर पर व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अंतिम तिथि होती है: 31 जुलाई
यदि ऑडिट आवश्यक है (जैसे व्यापार), तो अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर
🔷 ITR फाइल करने के लाभ
1. टैक्स रिफंड पाने में सुविधा
2. लोन या वीज़ा आवेदन में उपयोगी
3. वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना
4. सरकारी टेंडर या उच्च पदों के लिए आवश्यक
🔷 लेट फाइलिंग पर जुर्माना
अगर समय पर ITR नहीं फाइल की जाती:
₹5,000 तक का जुर्माना लगता है यदि आपकी INCOME ₹5 लाख से ज़्यादा है तो
₹1,000 तक का जुर्माना लगता है यदि आपकी INCOME ₹5 लाख से कम है तो
अगर आप चाहें, मैं आपकी प्रोफाइल के अनुसार सही ITR फॉर्म का चयन करने में मदद कर सकता हूँ। क्या आप अपनी आय के स्रोत, अनुमानित कुल आय, और कर कटौती आदि की जानकारी साझा करना चाहेंगे?
Posted : Jun 02, 2025