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GST रिटर्न फाइलिंग पर नया नियम: जुलाई 2025 से 3 साल बाद रिटर्न दाखिल करना होगा ब्लॉक
🔔 नया नियम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल ने एक बड़ा बदलाव करते हुए यह निर्णय लिया है कि जुलाई 2025 से कोई भी व्यक्ति या कंपनी मूल अंतिम तिथि (Original Due Date) से 3 साल बाद GST रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगी।
📌 उदाहरण से समझें: अगर FY 2021-22 का GSTR-3B फाइल करने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल 2022 थी, तो तो इस बार 20 अप्रैल 2025 के बाद आप कोई भी फाइल नहीं कर पाएंगे।
❗ किन रिटर्न्स पर लागू होगा यह नियम? यह नियम निम्नलिखित रिटर्न्स पर लागू होगा:
GSTR-1 (आउटवर्ड सप्लाई)
GSTR-3B (मासिक/त्रैमासिक समरी रिटर्न)
GSTR-9 (एनुअल रिटर्न)
GSTR-10 (Final Return)
💡 क्यों लाया गया यह नियम? टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने के लिए
वर्षों पुरानी फाइलिंग से बचने के लिए
सिस्टम को और अधिक स्वचालित व प्रभावी बनाने के लिए
📝 क्या करें? जिन कारोबारियों ने अभी तक पुराने वर्षों के रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं, वे जुलाई 2025 से पहले-पहले उन्हें जरूर फाइल कर लें।
पुराने रिटर्न्स की एक बार 3 साल की लिमिट पार होने पर फाइलिंग संभव नहीं होगी, जिससे पेनाल्टी व नोटिस का खतरा बढ़ सकता है।
Posted : Jun 07, 2025